
सचिव सरपंच पर ग्रामिणों ने फर्जी ग्राम सभा बनाकर रेत उत्खनन निविदा हेतु खनिज विभाग को अनापत्ति जारी करने का लगाया गंभीर आरोप
नारायणपुर जिले के पंचायत भाटपाल के अंतर्गत ग्राम छेरीबेड़ा के ग्रामीणों ने सरपंच/सचिव पर छेरीबेड़ा नदी रेत खदान खसरा क्रमांक 429 रकबा 4.1900 हेक्टेयर को बिना किसी ग्राम सभा के फर्जी सामान्य सभा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में खनिज विभाग से जारी रेत खनन निविदा (खनिज शाखा) के निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने एवं दोषी सरपंच/सचिव भाटपल को निलंबित करने कलेक्टर से लगाई गुहार।

ग्रामीणों का आरोप है उक्त प्रभावित जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भाटपाल के छेरीबेड़ा नदी खसरा क्रमांक 429
रकबा 4.1900 हेक्टेयर की भूमि को रेत खनन् हेतु सरपंच/सचिव भाटपाल द्वारा ग्राम पंचायत सामान्य सभा दिनांक 10.
02.2026 को मात्र 8 सदस्य का सत्य प्रतिलिपि बनाकर खनिज शाखा कलेक्टर को अनापत्ति प्रमाण पत्र सौप दिया गया जिससे कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) नारायणपुर द्वारा निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया गया जो कि हम सभी ग्रामीणों के साथ बहुत बड़ा धोखा एवं अन्याय किया जा रहा है।

नारायणपुर जिला अनुसूचित पेसा क्षेत्र है वहाँ कोई भी खदान ग्राम सभा बैठक धारा 6(1) एवं 129 (ख) द्वारा प्रस्ताव पारित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना होता है लेकिन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम सभा को नजर अंदाज कर घर में बैठ कर अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया गया जिसकी उचित जांच किया जाना चाहिए।

ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि छेरीबेड़ा नदी रेत उत्खनन निविदा ग्राम पंचायत भाटपाल खसरा क्रमांक 429 रकबा 4.1900 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विधिवत ग्राम सभा बैठक कर निविदा जारी करने का आदेश दिया जाये तथा उक्त कृत्य अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का घोर उल्लंघन है एवं संम्बधित दोषी सरपंच/सचिव को तत्काल निलंबित किया जावे।















