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नारायणपुर: पॉक्सो एक्ट में 19 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष की कठिन कारावास की मिली सजा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ) के द्वारा 5 हजार अर्थदंड एवं 5 लाख की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का हुआ आदेश

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पॉक्सो एक्ट में  20 वर्ष का कठिन कारावास का निर्णय दिया गया।

सूरज सरकार, प्रधान संपादक, बस्तर की आवाज़

नारायणपुर/दिनांक 22/04/2025 बालिका से लैंगिक शोषण के आरोप में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर में आरोपी सुकराम सलाम पिता रजऊ राम सलाम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कातुलबेडा थाना एड़का जिला नारायणपुर छ. ग .को दोषी पाते हुए अधिकतम 20 वर्ष का कठिन कारावास एवं 5000 रु. का अर्थदंड से दण्डित किया गया है। निर्णय न्यायालय श्रीमान जितेंद्र कुमार ठाकुर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ) के द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

घटना दिनांक माह फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक आरोपी सुकराम सलाम के द्वारा नाबालिक पीड़िता को तुमसे शादी करूंगा बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष से कम थी ।पीड़िता के माता के द्वारा रिपोर्ट लिखवाई थी । पर घटना स्थल एडका से संबंधित होने के कारण थाना एड़का अंतरित किया गया। विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष न्यायालय (पॉक्सो) नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया।


माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण एवं साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया तथा उसे अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रु के अर्थदंत से दंडित किया गया। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के आयु एवं घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए 5,00,000 रु. पीड़ित को पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी *श्री अनिल कुमार गर्ग* उपचालक अभियोजन द्वारा की गई।

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