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नाबालिक से शादी का प्रलोभन देकर गर्भवती करने वाले आरोपी सुरेश मानिकपुरी को पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा

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विशेष न्यायाधीश नारायणपुर के द्वारा सुरेश मानिकपुरी को पॉक्सो एक्ट के तहत् दिया गया 20 वर्ष का कठोर कारावास

सूरज सरकार, प्रधान संपादक, न्यूज बस्तर की आवाज़

नारायणपुर, 10 जुलाई 2026// विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जितेंद्र कुमार ठाकुर नारायणपुर के द्वारा बालिका से लैंगिक अपराध के आरोपी सुरेश मानिकपुरी, पिता अमृत मानिकपुरी, उम्र 22 वर्ष, ग्राम बांसगांव, थाना व जिला कोण्डागांव को दोषीसिद्ध करते हुए, पॉक्सो एक्ट के तहत् 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सितंबर 2024 को आरोपी ने नाबालिक पीड़िता को जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी, उसके संरक्षण की विधिपूर्व संरक्षकता में सहमति बिना ले जाकर व्यवहरण करने, शादी का प्रलोमन (वादा) करके शारीरिक संबंध (गलत काम) किया था, जिससे पीड़िता चार माह की गर्भवती है। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता की ओर से थाना बेनूर में किया गया। विवेचना पूर्व होने के बाद अभियोग पत्र (चालान) विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में प्रस्तुत किया गया है ।

 


विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर द्वारा अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को (पॉक्सो एक्ट) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पीड़िता का कम उम्र होने एवं घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते 05 लाख रुपए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मुवावजा (प्रतिकर) दिए जाने निर्णय दिया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) श्री अनिल कुमार गर्ग द्वारा की गई।

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